📈 उत्तराखंड टेस्ट 124
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FCRA Act 2010 की धारा 8: विदेशी चंदे के प्रशासनिक खर्च पर 20% सीमा क्यों लगाई गई?
प्रश्न:
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) की धारा 8 में वर्ष 2020 के संशोधन के बाद कोई संस्था प्राप्त विदेशी चंदे का अधिकतम कितना प्रतिशत हिस्सा प्रशासनिक खर्चों पर व्यय कर सकती है?
उत्तर:
20 प्रतिशत (20%)
FCRA क्या है?
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (Foreign Contribution Regulation Act – FCRA) भारत में विदेशी स्रोतों से प्राप्त होने वाले धन (Foreign Contribution) को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग राष्ट्रीय हित, सामाजिक कल्याण तथा निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप ही हो।
धारा 8 (Section 8) क्या कहती है?
FCRA की धारा 8 विदेशी चंदे के उपयोग से संबंधित है। इस धारा के अनुसार कोई भी संस्था या संगठन विदेशी अंशदान का एक निश्चित भाग ही अपने प्रशासनिक खर्चों (Administrative Expenses) पर खर्च कर सकता है।
2020 से पहले स्थिति
- प्रशासनिक खर्च की अधिकतम सीमा: 50 प्रतिशत
2020 संशोधन के बाद
- प्रशासनिक खर्च की अधिकतम सीमा: 20 प्रतिशत
अर्थात, यदि किसी संस्था को 100 रुपये का विदेशी चंदा प्राप्त होता है, तो वह अधिकतम 20 रुपये प्रशासनिक कार्यों पर खर्च कर सकती है तथा शेष राशि वास्तविक परियोजनाओं और जनकल्याण कार्यों में लगानी होगी।
प्रशासनिक खर्च में क्या-क्या शामिल होता है?
FCRA नियमों के अनुसार प्रशासनिक खर्च में सामान्यतः निम्नलिखित शामिल होते हैं—
- कर्मचारियों का वेतन और भत्ते
- कार्यालय का किराया
- यात्रा व्यय
- बिजली, पानी और संचार खर्च
- वाहन रखरखाव
- प्रबंधन एवं कार्यालय संचालन से जुड़े खर्च
सरकार ने यह सीमा क्यों घटाई?
सरकार का उद्देश्य था कि विदेशी धन का अधिकतम भाग सीधे जनता के हित में खर्च हो। कई बार यह पाया गया कि विदेशी चंदे का बड़ा हिस्सा कार्यालयी खर्चों में ही व्यय हो जाता था।
20 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने के प्रमुख उद्देश्य:
- पारदर्शिता बढ़ाना
- विदेशी धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना
- जनकल्याण परियोजनाओं पर अधिक खर्च
- वित्तीय अनुशासन स्थापित करना
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| अधिनियम | FCRA, 2010 |
| संबंधित धारा | धारा 8 |
| 2020 से पहले सीमा | 50% |
| 2020 के बाद सीमा | 20% |
| संशोधन वर्ष | 2020 |
निष्कर्ष
FCRA की धारा 8 में 2020 के संशोधन द्वारा प्रशासनिक खर्च की सीमा को 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना विदेशी चंदे के अधिक प्रभावी और पारदर्शी उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि विदेशी सहायता का अधिकांश भाग सीधे समाज और विकास कार्यों पर खर्च हो।